केजरीवाल बनाम केंद्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्वाचित सरकार के पास शक्तियां होंनी चाहिएं

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और एलजी कार्यालय के साथ मतभेद पर चिंता ज़ाहिर की है।

एनडीटीवी की खबर के अनुसार, दिल्‍ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हाईकोर्ट से आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कुछ राहत सरकार को दे, इनमें उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिसमें कहा गया कि कोई भी निर्णय LG की मंजूरी के बिना ना हो।

LG फिलहाल मंत्रीमंडल की सलाह और मदद से काम करें. करीब 400 फाइलों की जांच के लिए बनाई गई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर भी रोक लगाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 18 जनवरी को करेंगे. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली सरकार ने याचिका में उपराज्यपाल नजीब जंग को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

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