ED ने अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर को 466 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। थापर को बीते मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। थापर को आज स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा जहां ईडी पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी मांगेगी।

गौतम थापर
फाइल फोटो

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि थापर के खिलाफ और दिल्ली एवं मुंबई में उनसे संबंधित कारोबारों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई के बाद एजेंसी ने उन्हें मंगलवार रात धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि बुधवार को थापर को अदालत में पेश किया जा सकता है जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी।

ईडी उनकी कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच कर रही है। बता दें कि, कपूर और उनकी पत्नी के खिलाफ एजेंसी पहले से ही पीएमएलए के तहत जांच कर रही है। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन का मामला दर्ज किया है।

भारतीय जांच एजेंसी ने ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, थापर और अन्य के खिलाफ 2017-19 के दौरान यस बैंक में 466 करोड़ रुपये से अधिक का कथित रूप से डायवर्ट करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई के अनुसार, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल) थापर के अवंता समूह का हिस्सा है, जिसकी 97 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी अवंता रियल्टी के पास है। कंपनी के भीतर करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आने के बाद 2019 में थापर को सीजी पावर के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने इससे पूर्व कहा था, ‘‘(सीबीआई की) प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर को अवंता रियलिटी लिमिटेड को कर्ज आवंटित करने, अवंता समूह की कंपनियों को पहले से प्रदान की गई कर्ज सुविधाओं में रियायतें और छूट देने के लिए तथा यस बैंक लिमिटेड द्वारा उन्हें नए और अतिरिक्त ऋण देने के ऐवज में दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर स्थित अवंता रियलिटी लिमिटेड से संबंधित संपत्ति बाजार मूल्य से काफी कम दर पर अवैध लाभ के रूप में मिली थी।’’

सीबीआई ने पिछले साल कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ कथित रूप से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत के रूप में एक रियल्टी फर्म से दिल्ली के एक इलाके में बाजार मूल्य से आधी दर पर एक बंगला खरीदने और बदले में लगभग 1,900 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सुविधा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। सीबीआई को संदेह था कि यस बैंक से गौतम थापर-प्रवर्तित अवंता रियल्टी और समूह की कंपनियों को ऋण में दी गई 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की गैर-वसूली के ऐवज में कपूर को दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर 1.2 एकड़ का बंगला कंपनी ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बतौर लाभ दिया गया था।

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