दिल्ली: जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चल रहे बुलडोजर आखिरकार थमे

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चल रहे बुलडोज़र आखिरकार थम गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हटाए गए कई अवैध अतिक्रमण के बाद इस कार्रवाई को अब रोक दिया गया है।

जहांगीरपुरी

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक तंबाकू की दुकान, एक कबाड़ विक्रेता की दुकान, एक जूस कॉर्नर और एक मस्जिद के गेट को तोड़ा गया है। इस कार्रवाई के लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

28 साल के सुशील ने सवाल उठाते हुए पूछा, दंगों से अतिक्रमण हटाने का क्या संबंध है? नजमा नाम की एक अन्य महिला ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से एकतरफा है। ख़बरों के मुताबिक, जिन दुकानों को तोड़ा गया, वे दोनों समुदायों की थीं।

बता दें कि, हिंसा के बाद सामान्य होते हालात के बीच आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसका आदेश तुरंत लागू किया जाए।

लेकिन, इसके बावजूद जहांगीरपुरी में कुछ देर के लिए बुलडोज़र चलते रहे। हालांकि, बाद में दिल्ली नगर निगम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई बन्द कर दी, अब मलबे को हटाने का काम जारी है।

मुख्य न्यायाधीश ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोकने का निर्देश दिया और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

गौरतलब है कि, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर के बीच लोगों ने सुबह से ही अपना सामान उठाना शुरू कर दिया था। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद एमसीडी ने इस इलाके में अवैध कब्जे हटाने का अभियान चलाने का फैसला किया था।

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