दिल्ली हाई कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ प्राथमिकी संबंधी याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप के विधायक अमानतुल्ला खान, एआईएमआईएम नेताओं वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई है। याचिका में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित किए जाने की भी मांग की गई है।

बता दें कि, हिंदू सेना की ओर से हाई कोर्ट से दायर याचिका में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया, गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप नेता मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, सोनिया, गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप नेता मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह खान पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। हिंदू सेना के अलावा लॉयर्स वॉयस ने भी याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि इन बयानों की जांच के लिए एसआईटी गठित कर उचित कार्रवाई की जाए।

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