केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के प्रोमोटरों प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय सहित अन्य के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बुधवार (21 अगस्त) को बताया कि एजेंसी ने प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय और अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। एजेंसी ने इसके अलावा एनडीटीवी के पूर्व सीईओ विक्रमादित्य चंद्रा पर भी आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। ऐसा आरोप है कि कंपनी ने कर चोरी के पनाह माने जाने वाले विदेशी ठिकानों पर 32 सहायक कंपनियां स्थापित की ताकि वहां से हेराफेरी करके धन भारत लाया जा सके।
CBI register another FIR against @ndtv promotors Prannoy Roy, his wife Radhika Roy and CEO Vikramaditya Chandra. Details ?? pic.twitter.com/mXFyfkxPLx
— Jitender Sharma (@capt_ivane) August 21, 2019
बता दें कि, इससे पहले 9 अगस्त को एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने से रोक दिया गया था। सीबीआई की ओर से जारी ‘ऐहतियाती’ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में जून में दोनों के खिलाफ सावधानी के लिए निगरानी का नोटिस (एलओसी) जारी किया गया था।अधिकारियों ने कहा कि दोनों को इसी नोटिस के आधार पर देश छोड़ने से रोका गया था।
एनडीटीवी ने कंपनी संस्थापकों के खिलाफ कार्रवाई को मीडिया की आजादी का पूरी तरह उल्लंघन बताया था। एनडीटीवी ने एक बयान में कहा था कि, मीडिया कंपनी मालिकों पर छापे और आज की यह कार्रवाई मीडियावालों के लिए चेतावनी है कि वो हां में हां मिलाएं नहीं तो कार्रवाई झेलें। एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को आज देश से बाहर जाने से रोक लिया गया। हालांकि, मीडिया समूह की ओर से जारी बयान में ये नहीं बताया गया कि दोनों किस देश जाने वाले थे लेकिन ये बताया गया है कि 15 तारीख तक प्रणय और राधिका की वापसी होनी थी।
बता दें कि, इससे पहले जून महीने में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने एनडीटीवी के तीन प्रोमोटर्स को सिक्योरिटीज मार्केट में दो साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया। इन प्रोमोटर्स में प्रणय रॉय, राधिका रॉय और इन दोनों की कंपनी आरआरपीआर होंल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। सेबी ने रॉय और राधिका रॉय को दो साल तक कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में किसी भी तरह की भूमिका से भी प्रतिबंधित कर दिया था। ये दोनों अब किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में एक साल तक शामिल नहीं हो सकते।