बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (5 मई) को महाराष्ट्र सरकार से पतंजलि आयुर्वेद को 600 एकड़ से ज्यादा जमीन देने की जानकारी पर पूछा है की क्या आवंटित की गई जमीन मामूली कीमत पर दी गई और अगर कोई ‘छूट’ दी गई तो उसके आधार क्या थे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ मुंबई कांग्रेस के प्रमुख संजय निरूपम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कंपनी को जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप लगाए हैं।
बता दें कि संजय ने पतंजलि को किए गए जमीन आवंटन में अनिमितता के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि नागपुर के मल्टी मॉडल इंटनेशनस हब एयरपोर्ट (एमआईएचएएन) में फूड पार्क के लिए पतंजलि को जमीन आवंटन किया गया है।
पीठ ने शुक्रवार (5 मई) को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिका के जवाब में 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि, ‘हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी को छूट दी गई है तो किस आधार पर दी गई है हम जानना चाहते हैं कि क्या मामूली कीमत पर जमीन दी गई है।’ साथ ही अदालत ने कहा, हलफनामे में सरकार को कंपनी की तरफ से सौंपे गए प्रस्ताव को शामिल किया जाना चाहिए।