बता दें कि इससे पहले सोमवार(15 मई) को केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा था कि यदि तीन तलाक समेत तलाक के सभी रूपों को खत्म कर दिया जाता है तो मुस्लिम समुदाय में निकाह और तलाक के नियमन के लिए वह नया कानून लेकर आएगा।
तीन तलाक पर सुनवाई के तीसरे दिन केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि यदि अदालत तलाक की तीनों किस्में असंवैधानिक ठहराकर रद्द करती है, तो मुस्लिम विवाह और तलाक को नियमित करने को सरकार नया कानून लाएगी।
तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का आज चौथा दिन है। जिस पीठ के समक्ष यह सुनवाई हो रही है उसमें सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू और मुस्लिम समेत विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्य शामिल हैं।