दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को स्पेशल कोर्ट से महिलाओं के पैनल में कथित भर्ती अनियमितता के एक मामले में समन भेजा है।
विशेष न्यायाधीश हेमानी मल्होत्रा ने मालीवाल के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दायर की गई चार्जशीट को संज्ञान में लिया है।
जज ने कहा, “मैंने इसी के अनुसार स्वाति मालीवाल को मुकदमे का सामना करने के लिए 6 फरवरी का समन जारी किया।”
अदालत ने उन्हे कथित अपराधो के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की (लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण) की धारा 13 के तहत अपराधों के लिए तलब किया।
हालांकि जांच अधिकारी (आईओ) ने इस बात की जांच नहीं की है कि मालीवाल के उपर लगे इस कथित आरोप में कोन कोन उनके सहयोगी थे।
जांच अधिकारी को अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि बरखा सिंह (पूर्व चेयरमैन दिल्ली महिला आयोग) ने डीसीडब्यू में लगी नौकरी में फेवरिज्म करने की शिकायत की थी।दूसरी शिकायत पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने की थी।
बरखा ने स्वाति मालीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 85 लोगों की नियुक्ति की गई, जिसमें एक आम आदमी पार्टी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील की बेटी को भी नौकरी दी गई। 85 लोगों को दी जाने वाली नौकरी में 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की तनख्वाह दी गई. योग्यता का कोई पैमाना नहीं रखा गया।