सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार (28 अगस्त) को इनकार करते हुए कहा कि चुनाव टालने के लिए कोरोना वायरस (कोविड-19) आधार नहीं हो सकता है।
याचिका में राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक चीज पर विचार करेगा। पीठ ने कहा कि यह समय से पूर्व दायर की गई याचिका है क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
याचिकाकर्ता, अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक और दल बदल का खेल शुरू हो गया है। बता दें कि, बिहार में जनता दल यूनाईटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं।