सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ शिफ्ट करने का दिया आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के सिवान जेल से एक हफ्ते में दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में शिफ्त करने का आदेश दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नही दिया जाएगा। बता दें कि फिलहाल राजद नेता शहाबुद्दीन सिवान जेल में बंद हैं।

सीवान में बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड समेत कई मामलों के आरोपी पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार(15 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन के लंबित सभी मामले का चार महीने मे निपटारा करने को कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल का अधिकार सिर्फ अभियुक्त का ही नही, बल्कि पीड़ित का भी है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शहाबुद्दीन के सभी मामलों का ट्रायल वीडियो कांन्फ्रेसिंग के जरिए किया जाए। बता दें कि शहाबुद्दीन के खिलाफ कुल 45 आपराधिक मामले लंबित है, जिनमें तेजाब कांड और पत्रकार हत्याकांड भी शामिल है।

बहुचर्चित तेजाब कांड में तीन बेटों को गंवाने वाले सीवान के चंदा बाबू तथा पत्रकार राजदेव रंजन की विधवा आशा रंजन ने शहाबुद्दीन से अपनी जान पर खतरा बताते हुए उनको तिहाड़ जेल (दिल्ली) भेजने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया हुआ है।

शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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