जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी याचिकाओं पर सुनाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और अन्य सभी को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में करेगा, इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ सुनेगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार की मध्यस्थताकर्ता की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एक्जिक्युटिव एडिटर अनुराधा भसिन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। जिसमें कश्मीर में इंटरनेट, लैंजलाइन और बाकी संचार माध्यमों की बहाली को कम करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।
Supreme Court also issued a notice to the Centre on the plea by Kashmir Times Executive Editor, Anuradha Bhasin, seeking a direction for relaxing restrictions on the internet, landline, & other communication channels. SC sought a detailed response from the Centre within 7 days. https://t.co/QnWhasbDpf
— ANI (@ANI) August 28, 2019
बता दें कि, राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया था। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से भारी बहुमत से पास हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था।