सुप्रीम कोर्ट का आदेश: देशभर के नैशनल हाइवे पर बंद होंगी शराब की दुकानें

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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गो पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया और ये स्पष्ट किया कि मौजूदा दुकानों के लाइसेंस 31 मार्च के बाद रिन्यू नहीं होंगे।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी राज्यों में नैशनल हाइवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस खत्म कर दिए जाएंगे।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दुकान लाइसेंस में दिए गए वक्त तक शराब बेच सकेंगे। हालांकि, उनके लाइसेंस का रिनुअल नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी नैशनल और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद करवाने के लिए अगले साल एक अप्रैल की डेडलाइन तय की है। इन शराब की दुकानों के लाइसेंस का एक अप्रैल के बाद रिनुअल नहीं होगा।

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