सोमनाथ को कोर्ट से दो दिन की राहत, नहीं होंगे अरेस्ट

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आप के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली उच्च न्यायलय से आज की सुनवाई में कोर्ट ने 17 सितम्बर तक की रहत दी है जिससे गुरुवार तक पुलिस सोमनाथ भारती को अरेस्ट नहीं कर सकती।

आज दिल्ली उच्च न्यायलय में सोमनाथ भारती के वकील दायान कृष्णनन ने अपना पक्ष रखा और कहा कि पूरा मामला वैवाहिक मतभेद का है लेकिन पुलिस इसे किसी भी तरह से धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मामला बनाना चाहती है ।

आज की सुनवाई में सोमनाथ भर्ती मौजूद नहीं थे।

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की तलाश में दिल्ली पुलिस ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया है लेकिन अब तक सोमनाथ की कोई ख़बर नहीं मिली है । सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके ऊपर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज़ किया है और भारती को पूछताछ के लिए पेश होने का सम्मन भी भेजा था जिसके बाद से सोमनाथ भारती गायब हैं ।

साउथ-वेस्ट ज़ोन के संयुक्त पुलिस कमिशनर, दीपेन्द्र पाठक ने कहा कि  हमे सोमनाथ भारती का इंतज़ार है जिससे पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढे ।

आज दोपहर दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने आगरा स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर छापा मारा था लेकिन सोमनाथ वंहा नहीं मिले । दिल्ली पुलिस को सोमनाथ के साथ साथ सोमनाथ के पालतू कुत्ते की भी तलाश है जिसपे कथित तौर पर लिपिका मित्रा को काटने का आरोप है ।

आप के नेता, आशुतोष ने कहा कि  ये सोमनाथ का पारिवारिक मामला है और पार्टी को इन पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टी चाहती है की सोमनाथ आगे आकर अपना पक्ष पुलिस के सामने रखें ।

दूसरी ओऱ कांग्रेस नेता, शोभा ओज़ा ने कहा कि  यह आम आदमी पार्टी और अरविन्द केजरीवाल का फ़र्ज़ है की वो सोमनाथ भर्ती को अरेस्ट कराने में पुलिस की मदद करें ।

हाई कोर्ट द्वारा भारती को दो दिनों की मोहलत दिए जाने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने कहा कि  अब उन्हें बाहर आ जाना चाहिए और अपने आप को पुलिस के समक्ष पेश कर देना चाहिए।

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