रेप केस: ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली याचिका खारिज

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बॉलीवुड फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को अमेरिकी महिला द्वारा लगाए गए कथित रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है।

FILE PHOTO: The Indian Express

बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अमेरिकी स्कॉलर की याचिका को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार (19 जनवरी) को खारिज कर दिया है।

न्यूज़ 18 हिंदी की ख़बर के मुताबिक, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ‘हम दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह एक सुविचारित फैसला है।’

यह मामला 28 मार्च, 2015 का है। अमेरिकी महिला का आरोप है कि फारूकी ने उसे 28 मार्च 2015 को सुखदेव विहार स्‍थित अपने घर पर खाने पर बुलाया और रात में उसके साथ रेप किया। अमेरिकी महिला ने जून 2015 में फारूकी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

महमूद फारूकी को 30 जुलाई को साकेत कोर्ट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक अमेरिकी शोधार्थी के साथ रेप का दोषी करार दिया था। जिसके बाद अगस्त 2016 में फारूकी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही फारूकी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

इसके बाद दिल्‍ली हाईकोर्ट ने फैसला बदलते हुए फारूकी को रेप के आरोपी से बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘हर बार नो का मतलब नो नहीं होता’ कोर्ट ने कहा, ‘महिला का नो फारूकी के लिए स्पष्ट नहीं था।’

बता दें कि पीपली लाइव फिल्म का निर्देशन करने वाली अनुषा रिजवी महमूद फारूकी की पत्नी हैं। महमूद पीपली लाइव फिल्म के सह-निर्देशक और कहानीकार थे।

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