देश की राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी की सहकर्मी की तरफ से उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने का आदेश है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।
कोर्ट के इस आदेश के बाद पीड़िता का भी बयान सामने आया है। पीड़िता ने कहा कि ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है और आरके चौधरी के खिलाफ इस लड़ाई में अब कुछ राहत मिली है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चारू गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354(महिला का शील भंग करना), 354ए(यौन उत्पीड़न) और 509 (स्त्री की लज्जा भंग करना) के तहत केस दर्ज किया है।
गौरतलब है कि 13 फरवरी 2015 को एके पचौरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस केस में उन्होंने अग्रिम जमानत ली थी। महिला कर्मचारी ने पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने पचौरी को 21 मार्च 2015 को अग्रिम जमानत दे दी थी। एक साल लंबी जांच के बाद अब इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।