अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को पटियाला हाईकोर्ट सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट ने त्यागी को 2 लाख के मुचकुले पर जमानत दी है।

VVIP हेलिकॉप्टर घोटाले के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि त्यागी बाहर निकलने के बाद किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह बिना कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला में आज सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को जमानत दे दी है। इस मामले में संजीव त्यागी और गौतम खेतान भी आरोपी हैं लेकिन उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने जमानत के लिए शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने दो लाख के मुचलके पर जमानत दी है। गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जमानत की अवधि के दौरान त्यागी एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ससे पहले सीबीआई ने एसपी त्यागी को 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में संलिप्तता को लेकर शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। एसपी त्यागी को उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी उर्फ जूली त्यागी और दिल्ली के एक वकील गौतम खेतान के साथ दिल्ली में हिरासत में लिया गया।
एसपी त्यागी, उनके रिश्तेदार संजीव, राजीव व संदीप और यूरोपीय दलाल गुईडो राल्फ हश्के, कार्लो वलेंटिनो फर्डिनांडो गेरोसा तथा क्रिश्चियन माइकल सहित 10 अन्य लोगों के नाम उस प्राथमिकी में दर्ज है, जिसे सीबीआई ने मार्च 2013 में दर्ज किया था।