‘जियो’ के विज्ञापन में PM मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर रिलायंस को देना होगा सिर्फ 500 रूपये का जुर्माना

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पिछले दिनों रिलायंस ने ‘जियों’ के विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल अपने ब्रांड प्रचारक के रूप में किया था। इस विज्ञापन को सभी प्रमुख पत्रों के मुख पृष्ठ पर छापा गया था। विपक्ष द्वारा पुछे जाने पर अब सरकार ने प्रधानमंत्री की तस्वीर का बिना इजाजत रिलायंस द्वारा प्रयोग किए जाने पर 500 रूपये की कीमत का जुर्माना लगाया है।

पिछले दिनों इस बात पर सरकार को तीखी आलोचनाओं से गुजरना पड़ा था कि कैसे एक बड़ी कम्पनी ने अपने प्रोडक्ट लांचिंग में ब्रांड एम्बेसटर के रूप में प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकती है? सरकार से पुछा जा रहा था कि क्या सरकार ने इस तस्वीरों के इस्तेमाल की परमिशन इन कम्पनियों को दी है?

इस पर अब सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। गुरुवार (1 दिसंबर) को सूचना एंव प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखित में जवाब दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की फोटोग्राफ इस्तेमाल करने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से कोई इजाजत नहीं ली गई थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, सरकार से रिलायंस जियो के बारे में यह सवाल समाजवादी पार्टी से सांसद नीरज शेखर ने पूछा था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उसके जवाब में माना कि सरकार को पता था कि रिलायंस ने पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। इसपर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए हंगामा किया और पूछा कि किसी निजी कंपनी के विज्ञापन में पीएम की तस्वीर कैसे इस्तेमाल हो गई?

इसके साथ ही ‘पेटीएम’ जैसे ई-वालेट कंपनी के ऐड में भी पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल हुआ था। उसको लेकर भी सवाल पूछा गया। विपक्ष ने आगे पूछा कि क्या पीएमओ ने दोनों कंपनी के खिलाफ बिना इजाजत के फोटो इस्तेमाल करने पर कोई कार्रवाई की?

इस पर सूचना एंव प्रसारण राज्यमंत्री राठौड़ ने कहा, ‘प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम’ को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। उन्होंने बताया था कि ऐड के खिलाफ उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन फिर भी हम कानून तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हैं।’

रिलायंस की कंपनी ‘जियो’ पर लगया गया ये जुर्माना साल 1950 के कानून के तहत देना होगा जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों या किसी का गलत नाम इस्तेमाल किए जाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। फिलहाल यह जुर्माना देकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बिना इजाजत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों में छापे जाने के मामले से बच जाएगी।

इसके बाद सम्भावना बन रही है कि अब ‘पेटीएम’ पर भी सरकार अपना शिंकजा कसेगी और 500 रूपये का जुर्माना प्रधानमंत्री की तस्वीरों को अपने ब्रांड के रूप में इस्तेमाल करने पर वसूलेगी।

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