अगर आप किसी होटल या रेस्तरां की सेवाओं से खुश नहीं है तो आप होटल के सर्विस चार्ज को देने से मना कर सकते है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह साफ़ किया है कि जो रेस्तरां करों के अतिरिक्त अपने सर्विस चार्ज लगा रहे है उन्हें उपभोक्ता देने के बाध्य नहीं है।
विभाग ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि विभाग को कई उपभक्ताओं से शिकायत मिली है होटल और रेस्तरां सेवाओं की एवज में 5 से लेकर 20 % तक सर्विस चार्ज लगा रहे है।
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत अगर किसी उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो वह कानून के तहत अपील कर सकता है। होटल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया में अपने जवाब में कहा है कि यह पूरी तरह से ग्राहक के विवेक पर है। अगर वह सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें देने से मना कर सकता है।