राफेल लड़ाकू विमान प्रकरण से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी में शीर्ष अदालत का गलत हवाला देने के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत से बुधवार (8 मई) को बिना शर्त माफी मांग ली। राहुल गांधी ने नए हलफनामे में न्यायालय से अपने कथन के लिए क्षमा याचना करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका बंद करने का भी अनुरोध किया।
राफेल मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए गांधी ने कहा था कि अब तो शीर्ष अदालत ने भी कह दिया ‘चौकीदार चोर है।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने तीन पन्ने के ताजा हलफनामे में कहा कि वह न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो।
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने हलफनामे में कहा है, ‘‘गांधी गलत तरीके से अदालत का हवाला देने को लेकर बिना शर्त माफी मांगते हैं। वह यह भी कहते हैं कि उनके द्वारा दिया गया हवाला पूरी तरह बगैर किसी मंशा के अंजान में असावधानी वश हुआ।’’ हलफनामे में कहा गया है, ‘‘गांधी सम्मानपूर्वक न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि इस हलफनामे को स्वीकार किया जाये और अवमानना की मौजूदा कार्रवाई को बंद किया जाए।’’
Congress President Rahul Gandhi has filed a three page affidavit stating his unconditional apology to Supreme Court for his remark on Rafale deal, "Supreme Court has accepted that "chowkidaar chor hai" https://t.co/UGBf8PR8D2
— ANI (@ANI) May 8, 2019
गांधी ने कहा कि हलफनामा प्रामाणिक और न्याय के हित में है और कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने वाली बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी निजी टिप्पणी शीर्ष अदालत के नाम से की और पूर्वाग्रह की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया।
जता चुके हैं खेद
इससे पहले 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राफेल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताया था। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को स्पष्ट किया था कि राफेल पर उसके फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके हवाले से यह कहा जा सके कि ‘चौकीदार नरेंद्र मोदी चोर हैं’। राहुल गांधी ने न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि अब शीर्ष अदालत भी मानती है कि ‘चौकीदार चोर है।’’
शीर्ष अदालत के निर्देश पर दायर हलफनामे में गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के जोश में वह टिप्पणी की जिसका प्रतिद्वंद्वियों ने दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा न्यायालय का सम्मान कम करने की कत्तई नहीं थी।हालांकि, गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल पर कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल कर उनकी सरकार को क्लीन चिट मिलने का दावा किया है। (इनपुट- भाषा के साथ)