गैस कीमतों में वृद्धि में कथित अनियमितताओं के आरोप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे की जांच रोक दी गई है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार(17 मार्च) को हाइकोर्ट को यह जानकारी दी है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने रिलायंस व अन्य के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। केजी-6 बेसिन से निकलने वाली गैस के दाम में गलत तरीके से बढ़ोतरी करने का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल की 49 दिनों की सरकार ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष सरकार ने कहा कि वर्ष 2014 के आदेश में हाई कोर्ट ने उक्त मामले में किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि मामला अभी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के पास है, जिसके चलते उसके अधिकारियों को बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है।
केजरीवाल सरकार ने तर्को को खारिज करते हुए कहा कि जांच रोक दी गई है। फिलहाल मामले में कुछ भी नहीं हो रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता इस याचिका को स्थगित रखा जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।