मुख्य सचिव से मारपीट मामला: AAP विधायकों को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

0

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई कथित रूप से मारपीट और बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को पटियाला हाउस कोर्ट से शनिवार (25 अगस्त) को बड़ा झटका लगा है।पटियाला हाउस कोर्ट ने आप विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को मीडिया में केस से जुड़ी जानकारी देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट चार्जशीट पर 18 सितंबर को विचार करेगा।

PHOTO: PTI/New Indian Express

बता दें कि पुलिस इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल कर चुकी है जिस पर अदालत 18 सितंबर को सुनवाई करेगी। अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में आप के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। इस माममें में दिल्‍ली पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस मामले में इन दोनों के अलावा चार्जशीट में 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया गया है।

AAP विधायकों ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि हाल ही में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, उससे जुड़ी जानकारियां पुलिसकर्मी मीडिया से साझा नहीं करें और साथ ही चार्जशीट दाखिल होने से पहले जिन अधिकारियों ने मीडिया के साथ चार्जशीट से जुड़ी जानकारी लीक की, उनके खिलाफ जांच कराई जाए।

इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान आप विधायकों के वकील ने अदालत में कहा कि दिल्ली पुलिस इस घटना का मीडिया ट्रायल करने का प्रयास कर रही है। न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक आप विधायकों के वकील का कहना था कि यह साधारण मामला नहीं है। इस मामले में मुख्य सचिव ने शिकायत की है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस मामले को मीडिया ट्रायल करने के प्रयास में जुटी हुई है।

बता दें कि मुख्य सचिव के साथ कथित मारपीट की घटना इसी साल 19 फरवरी की है। मुख्य सचिव का आरोप है कि उन्हें रात 12 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर बैठक के लिए बुलाया गया था जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके साथ यह घटना हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत 11 विधायक आरोपी हैं।

आप के विधायकों ने 14 अगस्त को पटियाला हाउस अदालत के सामने अनुरोध किया था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस आरोपपत्र के विवरण की जानकारी नहीं दें। विधायकों के अनुरोध पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में कहा कि आप के नेता दिल्ली पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। पुलिस की छवि को धूमिल किया जा रहा है और अदालत की प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

बता दें कि मारपीट व बदसलूकी के इस केस में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 11 विधायकों के नाम हैं। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के पूर्व सलाहकार वीके जैन को मुख्य सरकारी गवाह बनाया है।

आपको बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। वहीं अंशु प्रकाश से मारपीट करने के आरोप में आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान जेल भी जा चुके हैं, जो अब कोर्ट से मिली जमानत पर रिहा हैं।

 

 

Previous articleमुंबई के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव, 30 अगस्त तक करना है आत्मसमर्पण
Next articleयूपी: बलिया में अभिनेत्री सनी लियोनी से लेकर हिरण और कबूतर भी बने मतदाता, डाटा ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज