केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा को अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। सीबीडीटी ने शनिवार (30 जून) को एक आदेश जारी कर पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी है।

इसके साथ ही आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए आधार नंबर के जरिये ई-पैन बनाने की नई सुविधा शुक्रवार से शुरू की। इस सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। विभाग के पोर्टल पर लॉगइन कर ई-पैन प्राप्त किया जा सकता है। यह सौगात सिर्फ स्थानीय निजी करदाताओं के लिए है, न कि हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियों, ट्रस्ट के लिए है। यह सुविधा सिर्फ सीमित समय के लिए वैध आधार कार्डधारकों के लिए है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न दायर के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है। माना जा रहा है कि सीबीडीटी के फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का इस साल की शुरुआत में दिया गया वह फैसला है जिसमें कई सेवाओं को आधार से लिंक करवाने के लिए 31 मार्च 2018 की समयसीमा तय की गई थी। सीबीडीटी ने पिछली बार इसी वर्ष 27 मार्च को तारीख बढ़ाई थी।