ऑनलाइन फिल्म, दृश्य-श्रव्य, समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन

0

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य-श्रव्य और समाचार व समसामयिक विषयों से संबंधित सामग्रियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछली बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया थी जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी। इसके साथ ही नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

कैबिनेट सचिवालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के मुताबिक नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन सामग्री प्रादाताओं को भी मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड तीन में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 को संशोधित करते हुए यह फैसला किया है।

अधिसूचना के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य-श्रव्य और समाचार व समसामयिक विषयों से संबंधित सामग्रियों की नीतियों के विनियमन का अधिकार मिल गया है।

अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘इन नियमों को भारत सरकार (कार्य आबंटन) 357वां संशोधन नियमावली, 2020 कहा जाएगा। ये एक ही बार में लागू होंगे।’’ (इंपुट: भाषा के साथ)

Previous article“भाजपा-संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए”: दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से अपील
Next articleमध्य प्रदेश उपचुनाव: डबरा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक मंत्री इमरती देवी चुनाव हारीं, कांग्रेस ने किया कब्जा