नोटबंदी के बाद दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आज घोषणा की कि संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी गहनों और सोने पर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही घोषित आय से खरीदे गये सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा
इसी के साथ सरकार ने घर में सोना रखने की सीमा तय कर दी है. सरकार ने कहा कि आयकर जांच के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना और पुरुषों के पास उपलब्ध 100 ग्राम तक के स्वर्ण आभूषणों की जब्ती नहीं की जाएगी।
शादीशुदा महिला सिर्फ 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।
अगर आयकर छापे के दौरान इससे ज्यादा मात्रा में सोना/जेवर पाया गया और उसकी काली कमाई से खरीद नहीं करने संबंधी साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए तो उसे जब्त कर टैक्स वसूला जाएगा।
जनसत्ता की खबर के अनुसार, काला धन घोषित करने संबंधी नियमों के तहत जिस आय की जानकारी दी जा चुकी है, उससे खरीदा गया सोना करमुक्त रहेगा। जिस आय पर टैक्स नहीं लगता है।
उससे या उचित घरेलू बचत के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। पुश्तैनी गहनों और इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई अामदनी के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा।