देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने अगले हफ्ते से ऑड-ईवन लाने का जो फैसला किया है अब उस पर केजरीवाल सरकार फंसती दिख रही है। क्योंकि, शुक्रवार(10 नवंबर) को नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार द्वारा आनन-फानन में ऑड-ईवन को लागू करने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाया है।
ऑड-ईवन को ‘तमाशा’ बताते हुए ट्राइब्यूनल ने कहा कि ऑड-ईवन का उद्देश्य तारीफ के योग्य है लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है वह गलत है। एनजीटी ने कहा कि आप इसको ऐसे नहीं लागू कर सकते। आपने पिछले 1 साल के दौरान कुछ भी नहीं किया। इतना ही नहीं एनजीटी ने सरकार से कहा कि आप इसको ऐसे नहीं लागू करेंगे जब तक आप हमको ये नहीं साबित करते कि इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट बताती हैं कि इससे फायदा नहीं है।
इसके बाद एनजीट ने ये भी कहा कि जब दिल्ली में स्थिति सुधर रही है तो सरकार ऑड-ईवन स्कीम लागू कर रही है। अगर आप चाहते थे तो आप को इसे पहले ही लागू करना चाहिए था, इससे तो आप लोगों की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं।
एनजीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस योजना को लागू करने को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट और NGT ने पलूशन पर काबू पाने के लिए 100 रास्ते बताए लेकिन सरकार ने हमेशा ऑड-ईवन को चुना। दिल्ली सरकार को इस स्कीम को जस्टिफाई करना होगा।
NGT on #OddEven: SC never asked for imposition of this scheme. SC and NGT have suggested 100 measures to curb pollution but you always opted for odd-even. Delhi government will have to justify the implementation of this scheme.
— ANI (@ANI) November 10, 2017
इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन बिल्डरों पर 1 लाख का जुर्माना लगाए जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी जो बिल्डर अब भी निर्माण कार्य में लगे हैं उन पर 1 लाख का जुर्माना लगे।
ख़बरों के मुताबिक, एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास पर्याप्त सीएनजी बसें नहीं है और हम कल भी इस मामले में सुनवाई करने को तैयार हैं। इससे पहले सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि किस आधार पर ऑड-ईवन को लाने का फैसला लिया गया है।
इस मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दो बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और उनसे पिछले दो ऑड-ईवन से जुड़े आंकड़े भी मांगे थे। जिसमें ऑड-ईवन को लागू करने से उस वक्त वायु प्रदूषण पर क्या असर हुआ था।
वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने सोमवार से शुक्रवार (13 से 17 नवंबर) तक पांच दिनों तक ऑड-ईवन को कामयाब बनाने के लिए उन पांच दिनों में सरकारी बसों पर मुफ्त सफर का एलान किया है।
दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑड-ईवन के दौरान डीटीसी और क्लस्टर बसों का सफर मुफ्त करने की घोषणा कर दी है। यानी अब 13 से 17 नवंबर तक डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करने वाले यात्रियों से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिवहन मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है।
To encourage use of public transport during Odd- Even, Delhi govt to allow free travel for commuters in all DTC and Cluster buses from 13-17 November.
— Kailash Gahlot (@kgahlot) November 10, 2017
बता दें कि दिल्ली सरकार ने कल ही 13 से 17 नवंबर तक यातायात के ऑड-ईवन फॉर्म्यूले का लागू करने का ऐलान किया था। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार(9 नवंबर) को कहा था कि, दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर को पार कर गया है। इसलिए हम ऑड ईवन योजना फिर से ला रहे हैं। गहलोत ने कहा कि इन 5 दिनों तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू रहेगा।
बता दें कि दिल्ली में ऑड इवन का यह तीसरा चरण होगा। इससे पहले दिल्ली में 2016 में दो बार ऑड-ईवन नियम लागू किया जा चुका है। पहली बार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक और दूसरी बार 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2016 तक लागू किया गया था।