हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र जिले को पवित्र शहर घोषित कर दिया है। साथ ही क्षेत्र के थानेसर तथा पेहोवा पालिका क्षेत्र में मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। राज्य की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने मंगलवार(29 अगस्त) को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि इस संबंध में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, जैन ने कहा कि थानेसर और पेहोवा पालिका क्षेत्र में मांस और इससे बने उत्पादों की खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए स्थानीय स्तर पर प्रस्ताव पारित किए जाते रहे, लेकिन इसकी अधिसूचना वर्तमान सरकार ने जारी की है।
मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र एक समृद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर तथा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में थानेसर और पेहोवा पालिका क्षेत्र में मांस एवं मांस उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित किया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इससे पूर्व भी सरकार के स्तर पर यह मुद्दा उठा, लेकिन किसी ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। मंत्री ने कहा कि वर्ष 1971 में पालिका थानेसर द्वारा शराब, मांस बिक्री प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
इसके बाद वर्ष 1982, वर्ष 2009, वर्ष 2011 में पुन: प्रस्ताव पारित करते हुए मांस-मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित करने के प्रयास किए गए। यही नहीं जिला प्रशासन एवं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा भी कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया। लेकिन वर्ष 2014 में पालिका थानेसर क्षेत्र में दो होटल मांस की बिक्री करते पाए गए। उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर वे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए थे।
उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने पालिका के प्रस्ताव को मजबूती प्रदान करते हुए कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अब पालिका थानेसर, पेहोवा में पूर्ण मजबूती के साथ मांस उत्पाद बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाएगा।