दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार(25 जुलाई) को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के धन शोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए एक अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब एक अगस्त तक ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
समाचार एजेंसी भाषा के हवाले से एक न्यूज़ वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति के. पाठक ने चिदंबरम को राहत देते हुए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में जरुरत पड़ने पर सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया। अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा कि जिसमें उन्होंने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की है।
अदालत ने निदेशालय को एक अगस्त तक चिदंबरम के खिलाफ कोई भी दण्डात्मक कदम नहीं उठाने का भी निर्देश दिया है। अदालत एक अगस्त को निदेशालय और सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मामलों में अग्रिम जमानत की चिदंबरम की दोनों याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।
प्रवर्तनव निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की याचिका का उसकी विचारणायता के आधार पर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि चिदंबरम फोरम शॉपिंग (यानी एक ही मामले में राहत पाने के लिए अलग-अलग अदालतों का दरवाजा खटाना) कर रहे हैं जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिवक्ता अमित महाजन के साथ पेश हुए मेहता ने कहा कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया और आईएनएक्स मीडिया मामले में राहत के लिए वह उच्च न्यायालय पहुंचे।
बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स सौदा मामले में एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं।