राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार(9 नवंबर) को गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन के बाद राज्य सरकार की ओर से लाए गए ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले को वसुंधरा राजे सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस के एस झवेरी की खण्डपीठ ने गंगासहाय शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी विधेयक 2017 की क्रियान्विति पर रोक लगाने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा, राजनेता देश को बांट रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति के आदेश के बावजूद विधानसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 को पास कर दिया गया।
Rajasthan High Court stays State Government's OBC reservation bill
— ANI (@ANI) November 9, 2017
बता दें कि, अभी हाल ही राजस्थान विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था और विधेयक में राज्य की गुर्जर जाति को ओबीसी आरक्षण के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।