झारखंड हाई कोर्ट ने कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को देने संबंधी एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि कॉलेज के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने कॉलेज के पास की लगभग 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी और उसे कोई भूमि नहीं दी।
सुनवाई के दौरान लॉ कॉलेज ने अदालत को बताया कि उसी के आदेश पर 2003 में कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गई थी। इसके लिए सरकार को 60 लाख रुपये दिए गए थे। लेकिन अब कॉलेज के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ और जमीन की जरूरत थी जो उसे नहीं दी गई। प्राचार्य ने यह भी कहा कि कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन मात्र 15 रुपये में पतंजलि को दे दी गई है, जो कॉलेज के साथ नाइंसाफी है।
अपने जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि यह नीतिगत मामला है। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए पतंजलि को नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछा गया है।