सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान बजता है तो खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। यानी अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म का हिस्सा है तो उसपर खड़ा होना जरूरी नहीं है। बता दें कि इससे पहले 30 नवंबर को कोर्ट ने कहा था कि, सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाना चाहिए और सभी नागरिकों को राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए।
दरअसल, किसी-किसी फिल्म में दो बार राष्ट्रगान बज रहा था। ऐसा हाल ही में दंगल फिल्म में हुआ था। एक बार राष्ट्रगान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बजाया गया था, तो वहीं एक बार राष्ट्रगान फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा होने की वजह से बजा। इससे लोगों को थोड़ा अजीब लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसपर नाराजगी भी जाहिर की थी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए जिसमें राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने वाले की पिटाई की गई इतना ही नहीं कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया।
SC clarifies that people are not obliged to stand up when the National Anthem is played as and in part of a film or documentary
— ANI (@ANI) February 14, 2017