पंजाब सरकार ने मीडिया रिपोर्टों में आयी उन खबरों को ख़ारिज कर दिया है जिसमे दावा किया गया था कि गाय-भैंस, कुत्ता-बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को घर में पालने पर पंजाब के लोगों को टैक्स देना होगा।

दरअसल मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक पंजाब सरकार ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा है कि शहरी क्षेत्रों में पालतू जानवरों को रखने पर टैक्स लगाने के संबंध में मीडिया में जो खबर आयी है वह पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है।
News reported in sections of media regarding imposition of tax upon keeping pets in urban areas is totally baseless: Punjab Govt
— ANI (@ANI) October 24, 2017
बता दें कि मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, बछड़ा, भेड़, हिरण, भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी और नील गाय आदि घरेलु जानवारों को पालने वाले हर पंजाबी को 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक प्रति वर्ष टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं अगर आप टैक्स समय पर नहीं जमा कर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा फाइन देना पड़ेगा।
People in Punjab will have to pay tax for having domestic animals, according to the latest notice issued by the state Government
— ANI (@ANI) October 24, 2017
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिस पर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा।
"Branding code", identification mark or number to be given to each animal on code branding or microchip installed in the animal: Punjab Govt
— ANI (@ANI) October 24, 2017
इसके अलावा ऐसे जानवरों को दो बार से अधिक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। योजना के तहत हर साल जानवर का लाइसेंस बनाया जाएगा, जिसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू (नवीनीकरण) करवाना पड़ेगा।