PMC के बाद अब RBI ने बेंगलुरु के इस बैंक पर लगाई पाबंदी, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे 35,000 रुपए से ज्यादा

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) के बाद अब एक और सहकारी बैंक पर कैश लेनदेन पर पाबंदी लगा दी है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर RBI ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। बैंक के ग्राहक खाते से सिर्फ 35 हजार रुपये निकाल सकेंगे। यह बैंक अगले छह महीने तक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना न तो कोई नया लोन दे सकता है और न कोई निवेश कर सकता है।

बेंगलुरु

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में इस बात का संकेत दिया है कि उसने बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। RBI ने कहा है कि जब तक बैंक की वित्तीय स्थिति नहीं सुधर जाती, तब तक यह बैंक पाबंदियों के दायरे में ही बैंकिंग काम-काज का संचालन करेगा। 10 जनवरी शुक्रवार को कामकाज बंद होने के बाद से बैंक पर ये पाबंदियां लागू हैं।

बयान में कहा गया है कि किसी भी बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते चाहे कितना भी जमा हो, लेकिन 35,000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं हो सकती है। बता दें कि, इससे पहले कुछ इसी तरह की पाबंदिया रिजर्व बैंक ने पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाई थी।

RBI द्वारा बेंगलुरु के एक को-ऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से लेनदेन से प्रतिबंधित करने और निकासी की सीमा 35,000 रुपये तक करने के बाद भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का ट्वीट आया है। उन्होंने सहकारी बैंक के परेशान जमाकर्ताओं को शांत रहने के लिए अपील की है।

तेजस्वी सूर्या ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”मैं श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक के जमाकर्ताओं को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मामले से अवगत कराया गया है और वह व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की निगरानी कर रही हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगी। उसकी इस चिंता के लिए आभारी हूं।”

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