दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि अंधाधुंध अनाधिकृत निर्माण के कारण दिल्ली रहने के लिहाज से खतरनाक शहर बन गयी है और तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने की जरूरत है क्योंकि इसे तीन हिस्सों में बांटने से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मिाल और न्यायमूर्त िसी हरिशंकर की खंडपीठ ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत में अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ ढेरों जनहित याचिकाएं पड़ी हैं जिनसे पता चलता है कि नगर निगमों ने किसी भी विनियम का पालन नहीं किया।
भाषा की खबर के अनुसार, अदालत ने कहा, अनाधिकृत निर्माणों के कारण दिल्ली अब खतरनाक शहर बन गयी है।
अदालत ने साथ ही कहा कि समय समय पर संशोधित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान अधिनियम की आड़ में पूरी तरह से अवैध तथा अंधाधुंध अनाधिकृत निर्माण जारी हैं।