भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार(26 अक्टूबर) को खारिज कर दिया।

बता दें कि, सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार(6 जुलाई) सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल(SIT) से मामले की जांच कराने की मांग की थी।
Delhi High Court dismisses Subramanian Swamy's petition in Sunanda Pushkar death case. pic.twitter.com/xbbDdmU8Q1
— ANI (@ANI) October 26, 2017
सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि जांच में अत्याधिक देरी की गई, जो न्याय प्रणाली पर धब्बा है। उन्होंने इस मामले में अदालत की निगरानी में एक बहुपक्षीय एसआईटी गठित करने की मांग की जिसमें खुफिया ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, रॉ, दिल्ली पुलिस शामिल हों, जिसकी अध्यक्षता सीबीआई करे।
बता दें कि दक्षिण दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के कमरे में 17 जनवरी 2014 की रात को सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन इस मामले की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी है।