दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (11 जनवरी) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को झटका देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया। एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (11 जनवरी) को खारिज कर दिया। बता दें कि सिन्हा सीबीआई में नंबर दो रैंक के अधिकारी हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है।

राकेश अस्थाना ने अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। 2 करोड़ रुपये के रिश्वत के मामले में तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने FIR दर्ज कराई थी। पिछले साल सीबीआई ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि अस्थाना और अन्य लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी संज्ञेय अपराध दिखाती है। एजेंसी ने प्राथमिकी रद्द करने की अस्थाना की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि इस स्तर पर रोविंग इंक्वायरी (विषय वस्तु से असंबद्ध) की अनुमति नहीं है।
दरअसल, बीते साल के अंत में सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आए थे। दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। जिसके बाद झगड़े के मद्देनजर सरकार ने 23 अक्टूबर 2018 की देर रात विवादास्पद सरकारी आदेश के जरिए दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था और एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया।