दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार (16 मई) को दिल्ली पुलिस को ‘जी न्यूज’ के प्रधान संपादक और एंकर सुधीर चौधरी को कथित तौर पर फोन पर धमकी मिलने के मामले की जांच की अनुमति दे दी।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिरोही ने कहा कि मामले की जांच की जानी चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ता को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फोन नंबरों की जानकारी नहीं मिल सकती है। अदालत के समक्ष स्थानांतरित किए गए आवेदन में, पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता सुधीर चौधरी को कथित तौर पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप पर धमकी कॉल मिल रहे थे।
बता दें कि, दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने जांच की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया था क्योंकि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति गैर संज्ञेय मामलों की जांच नहीं की जा सकती। दिल्ली पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-506 (आपराधिक धमकी) और धारा-507 (अज्ञात साधनों से धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया था।
उल्लेखनीय है कि, 12 मई को ज़ी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी ने शिकायत की थी कि उन्हें व्हाट्सएप के जरिये कथित तौर पर जिहाद के विभिन्न रूपों पर खबर देने के लिए पाकिस्तान से धमकी मिल रही है। केरल में सात मई को सुधीर चौधरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के जिहाद पर प्रसारित कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।