दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (17 फरवरी) को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया। अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि की याचिका को खारिज़ कर दिया।
एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक ओपन कोर्ट में यह फ़ैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ख़त्म कर देता है। 10 फ़रवरी को दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने फ़ैसला 17 फ़रवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था।
लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने कहा कि हमारे समाज को यह समझने का समय आ गया है कि कभी-कभी पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात के कारण वर्षों तक नहीं बोल सकता।’
बता दें कि, साल 2018 में मीटू अभियान के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर के खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।