सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्नन की हो मेडिकल जांच

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अवमानना के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार (1 मई) को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्नन की चिकित्सा जांच के आदेश दिए। जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान बेंच ने कोलकाता के सरकारी अस्पताल को इसके लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया हैं।

photo- abpnews

बता दें कि, जस्टिस कर्नन कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस कर्नन के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को उनसे न्यायिक काम वापस ले लिए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने चिकित्सा जांच मामले की अगली सुनवाई नौ मई से पहले करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि, जस्टिस कर्नन पर ये कार्रवाई पीएम को भेजी चिट्ठी के आधार पर शुरू की गयी है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 20 जजों को नाम लेकर भ्रष्ट बताया था।

पिछली सुनवाई में 7 जजों की बेंच ने उनसे पूछा था, “आप जजों पर लगाए आरोप पर कायम रहना चाहते हैं या उन्हें वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहते हैं?” इसका जवाब देने की बजाय जस्टिस कर्नन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 7 जजों के खिलाफ धड़ाधड़ आदेश देना शुरू कर दिया था।

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