आम आदमी पार्टी(AAP) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तीस हजारी कोर्ट ने सदर बाजार विधानसभा से AAP विधायक सोमदत्त को वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दंगे और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।

वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दंगा फैलाने के मामले में मंगलवार(17 मई) को तीस हजारी स्थित मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट रूबी नीरज कुमार की अदालत ने संजीव राणा नाम के व्यक्ति की शिकायत पर सोमदत्त के खिलाफ गलत ढंग से रोक कर रखना (341), दंगा करना(147), गैरकानूनी रूप से एक जगह जमा होना (149) और जानबूझकर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने (325) से जुड़ी आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय किए।अदालत ने अब इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। इस मामले में पहले गवाह के तौर पर मामले के शिकायतकर्ता राजीव राणा को समन किया गया है।
साथ ही अदालत ने सोमदत्त को उस दिन के लिए समन जारी करते हुए बतौर आरोपी अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। वहीं, विधायक ने खुद को बेगुनाह बताते हुए मुकदमे का सामना करने की इच्छा जाहिर की है। इन अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर सोमदत्त को अधिकतम सात वर्ष की सजा हो सकती है। फिलहाल आप विधायक जमानत पर हैं।
उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग थाने में 2015 में सोमदत्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि प्रचार कर रहे विधायक और उनके करीब 50 समर्थकों ने शिकायतकर्ता संजीव राणा के साथ बेसबॉल के बैट से उसके पैरों पर वार किया जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोमदत्त ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने समर्थकों के साथ कथित रूप से संजीव राणा के घर में जबरन घुसकर उनके और उनके परिवारवालों के साथ मारपीट की। आरोप है कि शिकायतकर्ता के अपने घर के बाहर चुनाव प्रचार करने पर आपत्ति जताने के बाद सोमदत्त की ओर से कदम उठाया गया।