बिहार में भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है। पिछले तीन दिनों में गर्मी के इस मौसम में राज्य में लू लगने से अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे अधिक मौत औरंगाबाद जिले में हुई है। अस्पताल में लू के शिकार सैकड़ों मरीज भर्ती हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि 22 जून तक राज्य के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, गया में गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है।
समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में लू लगने से अबतक 78 लोगों की जान जा चुकी है । इनमें से औरंगाबाद जिले में 33, गया में 31 और नवादा में 12 और जमुई जिला में दो लोगों की मौत हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि मुहैया कराये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
22 जून तक स्कूल बंद करने का आदेश
भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आगामी 22 जून तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है, ‘राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मावकाश के बाद अपने जिले में अवस्थित सभी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों का संचालन आवश्यकतानुसार 30 जून तक सुबह की पाली में संचालित करने का निर्णय लिया गया था। राज्य में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही गर्मी और लू को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिनांक 22 जून तक बच्चों के पठन-पाठन को बंद करने का निर्णय लिया गया है।’
All government and government-aided schools in Bihar to remain closed till June 22 in view of prevailing heatwave conditions pic.twitter.com/tcb67vdkUa
— ANI (@ANI) June 17, 2019
गया में धारा 144 लागू
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, गया में जिला मजिस्ट्रेट ने भयंकर गर्मी के हालात को देखते हुए धारा 144 लागू की है। इसके तहत चार से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सभी तरह के सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्यों, मनरेगा के तहत मजदूरी का काम और खुली जगह में किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम या लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है।
Gaya: District Magistrate issues an order in view of scorching heat under section 144 (prohibiting unlawful assembly); bans governmental/non-governmental construction works, MGNREGA labour work, and any cultural programme or gathering in open spaces, between 11 am to 4 pm. #Bihar pic.twitter.com/gLnR1Y0XeN
— ANI (@ANI) June 17, 2019